UPPCL: पांच साल के लिए फ्री मिलेगी बिजली, कोई बिल भी नहीं आएगा; इन लोगों के लिए यूपी सरकार लाई खास सुविधा आइये जानते है सारी सुविधाओ के बारे में :

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को मुर्गी फार्म बनाने के लिए सरकार पांच साल तक मुफ्त बिजली देगी और लोन भी कराएगी जिसमें सात प्रतिशत तक ब्याज सरकार देगी। मेरठ में इस व्यापार के लिए तीन लोगों ने आवेदन किया है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 को लागू किया है। इस नीति के तहत जनपद के युवाओं को व्यापारी बनाना भी उद्देश्य है।

इसलिए सरकार मुर्गी फार्म बनाने के लिए पांच साल के लिए बिजली का कनेक्शन फ्री दे रही है, जिसका कोई बिल भी नहीं देना होगा। व्यापार में सरकार ही लोन कराकर देगी और सात प्रतिशत तक ब्याज भी सरकार ही देगी। मेरठ में इस व्यापार को करने के लिए तीन लोग अभी तक आगे आए है। जिन्होंने आवेदन कर दिया है। उनके लोन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

90 हजार मुर्गियों का फार्म बनाने तक है योजना

पशु चिकित्साधिकारी डा. संदीप कुमार ने बताया कि 10 से लेकर 90 हजार मुर्गियों तक का फार्म बनाने के लिए यह योजना है। 10 हजार मुर्गियों पर एक करोड़ खर्च हो रहे हैं तो 20 हजार पर लगभग दो करोड़ खर्च होंगे। इसी तरह से 90 हजार मुर्गियों तक खर्च बढ़ जाएगा। 10 हजार मुर्गियों का फार्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक एकड़ जमीन का होना जरूरी है।

पशुपालन विभाग में कर सकते हैं आवेदन

जनपद के विकास भवन में स्थित पशुपालन विभाग के आफिस में पहुंचकर मुर्गी फार्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर पशु चिकित्साधिकारी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

10 मुर्गी वाला फार्म बनाएंगे को खर्च होंगे एक करोड़

पशु चिकित्साधिकारी डा. संदीप कुमार ने बताया कि इस नीति के तहत यदि कोई 10 हजार मुर्गी का फार्म बनाना चाहता है तो उसका लगभग 99.53 लाख रुपये खर्च होगा। जिसमें से लगभग 70 लाख का लोन हो जाएगा। पशु चिकित्साधिकारी डा. संदीप कुमार ने बताया कि इस नीति के तहत यदि कोई 10 हजार मुर्गी का फार्म बनाना चाहता है तो उसका लगभग 99.53 लाख रुपये खर्च होगा। जिसमें से लगभग 70 लाख का लोन हो जाएगा।

खरीदी गई जमीन पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क

पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि यदि किसी के पास जमीन नहीं है और वह जमीन खरीदना चाहता है तो इस पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। इसके स्टांप शुल्क का खर्च पशुपालन विभाग ही उठाएगा।

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